बलिया। जनपद में संचालित समस्त सरकारी, गैर सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है।
कि वित्तीय वर्ष में पूर्वदशम कक्षा 9-10 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किए जा रहे आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किए जाने एवं स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को जनपदीय लॉगिन से सत्यापित किए जाने के संबंध में समस्त विभागीय अधिकारियों को निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम तीन अवसर समाप्त होने के उपरांत 72 घंटे के पश्चात तीन अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। जनपद के प्रत्येक संस्था स्वयं अवगत होते हुए इस संबंध में छात्र-छात्राओं को भी अवगत करा दें, कि नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को छात्र/छात्राओ द्वारा सही करने पर डाटा जनपद के अधिकारी अपने लॉगिन से छात्र-छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख सही होने की दशा में साक्ष्य अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन करेंगे, जिससे कि छात्र/छात्राओं के सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जाना संभव हो सके। जिसके लिए छात्रों को आवेदन पत्र भरने के पश्चात संबंधित संस्था के माध्यम से छात्रों के आवेदन पत्र एवं अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी है। अन्यथा की स्थिति में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित होने के उपरांत छात्र-छात्राएं एवं संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य एवं उत्तरदायी होंगे।
👉मोहम्मद सरफराज, बलिया ब्यूरो
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